नई दिल्ली. उत्सर्जन नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती बरतते हुए बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) सख्ती करते हुए कहा है कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) न होने पर वाहन का बीमा नहीं किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कियापालन
आईआरडीएआई ने जारी अधिसूचना में सभी सामान्य इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में वाहन का बीमा न करें. वाहन इंश्योरेंस को हर वर्ष नवीकृत किया जाता है. इंश्योरेंस नियामक आईआरडीएआई ने यह कदम इस विषय पर ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उठाया है.
बीमा कराना जरूरी
इरडा ने कहा है कि सभी बीमा कंपनियों को वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना जरूरी है. इसके साथ ही बीमा कंपनियों को अपने सभी कार्यालयों और वेबसाइट पर नए रेट को डिस्पले भी करना होगा. इसके साथ ही बीमा कंपनियों को अभी चल रहे बीमा को निरस्त करके नए रेट के आधार पर बीमा करने पर भी रोक लगा दी है.
इरडा ने साफ कहा है कि अगर कोई भी एजेंट या कंपनी ऐसा करते हुए पाई जाती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति या फिर कंपनी के खिलाफ कार्रवाही की जाएगी.
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