उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के सदस्यों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 10 ज्ञात और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ “दुश्मनी को बढ़ावा देने” के लिए आईपीसी की धारा 120-बी, 142, 143, 153-ए, 295, 295-ए, 298, 504, 505 (2) और 506 लागू की है। कथित तौर पर 29 जनवरी को शहर के वृंदावन इलाके में रामचरितमानस के पन्नों की फोटोकॉपी जलाई गई थी।
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लखनऊ में रामचरितमानस की धार्मिक प्रतियां जलाने के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
– योगी पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 120-बी, 142, 143, 153-ए, 295, 295-ए, 298, 504, 505(2), 506 के तहत मामला दर्ज किया है।
– न्यूज़ इंडिया ट्वीट्स (@NewsIndiaTweets) 30 जनवरी, 2023
लखनऊ के पीजीआई थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी भाजपा नेता सतनाम सिंह लवी की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। एसएचओ राजेश राणा ने कहा कि शिकायत के आधार पर यशपाल सिंह लोधी, देवेंद्र यादव, महेंद्र प्रताप यादव, नरेश सिंह, एसएस यादव, सुजीत, संतोष वर्मा और सलीम पर मामला दर्ज किया गया है।
अखिल भारतीय ओबीसी महासभा द्वारा 29 जनवरी को लखनऊ, उत्तर प्रदेश के पीजीआई कोतवाली क्षेत्र के वृंदावन योजना में पवित्र हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के बाद यह कार्रवाई की गई। ओबीसी महासभा के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना समर्थन देने की घोषणा की, जिन्होंने हाल ही में रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया था।
वायरल वीडियो में, विरोध कर रहे ओबीसी महासभा के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पवित्र हिंदू धर्मग्रंथ में महिलाओं और शूद्रों के खिलाफ कई चौपाई (छंद) हैं। इसके बाद से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
यह समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दावा किए जाने के बाद आया है कि रामचरितमानस के कुछ हिस्से जाति के आधार पर समाज के एक बड़े वर्ग का “अपमान” करते हैं और मांग करते हैं कि इन पर “प्रतिबंध” लगाया जाए।
मौर्य ने 22 जनवरी को एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा था कि 17वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देती है और नफरत फैलाती है.
24 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रामचरित्रमानस पर उनकी टिप्पणी के संबंध में आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 298, 504, 505(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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