
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नवगठित जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ में नर्सिंग होम एक्ट का संचालन प्रारंभ हो गया है। जिन चिकित्सकों/निजी चिकित्सा संस्थानों का नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन नहीं हुआ है, वे अपना पंजीयन करायें। पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। साथ ही जिन चिकित्सकों/निजी चिकित्सा संस्थानों का नर्सिंग होम एक्ट के तहत पूर्व में पंजीयन अपूर्ण है या पूर्ववर्ती जिला में आवेदित है व पंजीयन प्राप्त नहीं हुआ है वे भी पंजीयन करायें। अथवा जिनका अस्थायी पंजीयन हुआ है वे स्थायी पंजीयन के लिए आवेदन करें। वे सभी निजी अस्पताल/क्लिनिक जिनका पूर्व में स्थायी पंजीयन हो चुका है, वे भी अपना समस्त दस्तावेज की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के नर्सिंग होम एक्ट शाखा में जमा करायें।
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