Ranchi : दल- बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को झटका लगा है. इस मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई है. बता दें कि जस्टिस राजेश शंकर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि बाबूलाल की याचिका सुनने योग्य नहीं है. अदालत ने कहा कि विधानसभा के न्यायाधिकरण में हो रही सुनवाई के बीच में मामले को नहीं सुना जा सकता है. बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने पक्ष रखा. विधानसभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गड़ोडिया ने बहस की है.
स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई
बता दें कि बाबूलाल की ओर से दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है. न्यायाधिकरण ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है. बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल-बदल के मामले में विधानसभा के न्यायाधिकरण में 30 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी. बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि स्पीकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं.
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