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ताउम्र जेल में रहेंगे दुष्कर्मी: कोर्ट के फैसले पर छलका मां का दर्द, हमें तो मृत्युदंड की उम्मीद थी, लेकिन…

खोड़ा थाना
– फोटो : ट्विटर

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गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में एक साल पहले 11 वर्षीय बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म में पाक्सो कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में तीसरे आरोपी की अलग सुनवाई चल रही है, जबकि एक किशोरी बाल सुधार गृह में है और बच्चे की मौसी अभी भी फरार है। 

अभियुक्तों ने पड़ोसी होते हुए भी अकेला देखकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर आठ माह तक करते रहे जिसकी वजह से वह महज 11 साल की उम्र में गर्भवती हो गई और पढ़ने-लिखने, खेलने-कूदने की उम्र में उसने बच्चे को जन्म दिया। उनके घिनौने कृत्य ने बच्ची का बचपन और संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दिया… यह टिप्पणी करते हुए विशेष न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट) हर्षवर्धन ने सोमवार दोपहर को सामूहिक दुष्कर्म के दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। 

19 और 21 साल उम्र के खोड़ा के निवासी दोनों दोषी सगे भाई हैं और कॉलेज के छात्र हैं। उन्हें 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। यह एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़ित बच्ची को दिए जाएंगे। पांच सितंबर 2022 को खोड़ा थाना में एफआईआर दर्ज होने के बाद 110 दिन में यह फैसला आया।

दोनों आरोपी भाइयों को अगले दिन छह सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से जेल में बंद हैं। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि अभियोजन की ओर से 15 गवाह पेश किए गए। सबसे अहम साक्ष्य डीएनए रिपोर्ट रही। इससे पता चला कि बच्ची ने जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका पिता दोषी पाए दो भाइयों में से बड़ा (21 साल उम्र) है।