उप संचालक कृषि जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) के निर्देश में जिले में रबी फसलों के लिए खाद की कमी न हो इसके उर्वरक व्यवसाय कर रहे थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता एवं सेवा सहकारी समितियों के स्टॉक सत्यापन उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जिन विक्रेताओं/समितियों के पीओएस मशीन स्टॉक में जितनी मात्रा खाद की अंकित है उतनी भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाए जाने पर संबंधित के ऊपर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं स्टॉक समायोजन हेतु 03 दिवस का समय दिया गया है। इसके पश्चात भी भिन्नता पाये जाने पर संबंधित फर्म/संस्था के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के अनुरूप प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र निलंबन/निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। उप संचालक कृषि द्वारा जिले में अब तक 14 निजी उर्वरक विक्रेताओं एवं 08 सहकारी समितियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
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