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अवैध एवं बिना अनुज्ञा के निर्मित भवनों को यमितीकरण करने हेतु नगर पालिका या नगर पंचायत में करना होगा

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छत्तीसगढ़ अधिकृत विकास का नियमितिकरण 2002 संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 2 के प्रावधानानुसार 14 जुलाई 2022 को अधिसूचना दिनांक घोषित किया गया है जिसका प्रकाशन छ.ग. राजपत्र में 27 जुलाई 2022 को हुआ है, जिसके तहत् नगर तथा ग्राम निवेश के सूरजपुर, विश्रामपुर, प्रेमनगर, प्रतापपुर, जरही, एवं भटगांव निवेश क्षेत्रों में 14 जुलाई 2022 से पूर्व निर्मित हुए अवैध भवनों (भवन अनुज्ञा से विचलन कर या बिना भवन अनुज्ञा) को नियमित किये जाने का प्रावधान है। अवैध भवनों को नियमित कराने हेतु नगरीय निकाय क्षेत्रांतर्गत आने वाले भवनों का आवेदन संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में प्राप्त किया जाएगा तथा ऐसे अवैध भवन जो नगरीय निकाय सीमा के बाहर किंतु नगर तथा ग्राम निवेश के निवेश क्षेत्रों के भीतर है, का आवेदन कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर में जमा किया जाकर उक्त प्रावधानों का लाभ लिया जा सकता है। 
    उक्त आवेदन के साथ निम्नानुसार दस्तावेज बी-1, पी-2, खसरा बटांकन, रजिस्ट्री, पट्टा की छायाप्रति, भवन निमार्ण अधिसूचित तिथि के पूर्व होने का प्रमाण यथा बिजली बिल, संपत्ति कर की प्रति, पूर्व में यदि स्वीकृत कराय गया हो तो भवन अनुज्ञा, भवन का भू-उपयोग प्रमाण पत्र, गैर लाभ अर्जन संस्था न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, पहुंच मार्ग की चौड़ाई, पार्किंग की गणना रिपोर्ट, भवन का चारो ओर का फोटोग्राफ, भवन का स्थल मानचित्र, शपथ पत्र प्रारूप अ एवं ब में संलग्न कर आवेदन किया जा सकता है।

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