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बहुचर्चित टप्पल हत्याकांड में मुख्य आरोपी को उम्र कैद, पिता नहीं चुका पाया था उधार तो बेटी की कर दी थी हत्या

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के टप्पल में ढाई साल की बच्ची के हत्याकांड मामले में बुधवार को एडीजे 12 सिद्धार्थ वर्मा की अदालत ने मुख्य आरोपी जाहिद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी जाहिद पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी जाहिद को मंगलवार को दोषी करार दिया था। टप्पल की ढाई साल की मासूम बच्ची 30 मई 2019 को अपने घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी। 2 जून को बच्ची का शव उसके घर से कुछ दूरी पर कूड़े के ढेर में पड़ा मिला था। इस मामले में बच्ची के पिता ने पड़ौसी जाहिद, उसकी पत्नी सुबस्ता, भाई मेहंदी हसन और दोस्त असलम पर मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप था कि जाहिद ने बच्ची के बाबा से पैसे उधार लिए थे, जिनको चुकाने में वह अनाकानी कर रहा था। बच्ची के गायब होने के तीन-चार दिन पहले बच्ची के पिता ने जाहिद से पैसे मांगे थे, उस समय जाहिद ने परिवार को धमकी दी थी। इस मामले में जाहिद और असलम को अपहरण, हत्या, साजिश, साक्ष्य छिपाने का आरोपी और सुबस्ता, मेहंदी हसन को साजिश और साक्ष्य छिपाने का आरोपी बनाया गया था।

तीन आरोपियों को किया था दोष मुक्त
मंगलवार को एडीजे 12 सिद्धार्थ सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी जाहिद को दोषी माना था। अदालत ने अन्य तीनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था। अदालत ने सजा सुनाने के लिए 23 नवंबर की तारीख नियत की थी। वहीं इससे पहले लोगों ने बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई थी। राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड तक के लोगों ने मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।

हाईकोर्ट में दायर करेंगे अपील
एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि बहुचर्चित टप्पल हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी जाहिद को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदलात ने जाहिद पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अन्य तीन आरोपी दोष मुक्त हुए हैं। फाइल का अवलोकन कर हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
रिपोर्ट – लकी शर्मा