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तम्बाकू-धूम्रपान मुक्त जिला बनाने कोटपा अधिनियम की प्रमुख धाराओं की दी गई जानकारी

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले को तम्बाकू एवं धुम्रपान मुक्त जिला बनाने के संबंध में आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सह कार्यशाला आयोजित की गई। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक सह जिला स्तरीय विभाग प्रमुखों, सिविल सोसाईटी, मीडिया एवं अन्य हित धारकों हेतु उन्मुखीकरण कार्यशाला में कोटपा अधिनियम की प्रमुख धाराओं की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने तम्बाकू के सेवन से हानिकारक प्रभावों के बारे में जनजागरूकता लाने, कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के साथ की प्रतिबंधात्मक कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलानी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होने सभी शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय कार्यालयों, शासकीय भवनांे सहित सभी सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध साइन बोर्ड लगाने और तम्बाकू नियंत्रण के प्रावधानों का पालन कराने ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद सीईओ, शहरी क्षेत्रों में सीएमओ, शैक्षणिक संस्थानों में जिला शिक्षा अधिकारी और विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए।
              कार्यशाला में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संभागीय समन्वयक श्री संजय नामदेव और द यूनियन के प्रोजेक्ट एसोसिएट विलेश रावत ने प्रस्तुतीकरण के जरिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के  प्रावधानों के तहत रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपनाएं जा रहे रणनीतियों से अवगत कराया। बैठक में वनमण्डलाधिकारी श्री सत्यदेव शर्मा, परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री आर के खूंटे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री देवसिंह उईके, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभात चंद्र प्रभाकर, जिला शिक्षा अधिकारी श्री एनके चंद्रा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डॉ ललित शुक्ला, सभी जनपद सीईओ एवं सीएमओ सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।