Ranchi : नामकुम स्थित झारखंड के एकमात्र फूड टेस्ट लैब में फिर से फूड सैंपल की जांच की जा सकेगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा करीब 21 महीने बाद इसे मान्यता दे दी गई है. एनएबीएल ने इससे पहले इस फूड लेबोरेटरी में सैंपल जांच पर रोक लगा दी थी.
क्यों रद्द कर दी गई थी मान्यता
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार फूड टेस्टिंग लैब को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है. एनएबीएल ने झारखंड के इस लेबोरेटरी को कुछ शर्तों के साथ सैंपल जांच की मान्यता दी थी. 2006 से फूड टेस्टिंग लैब चल रही थी. इसे 2011 तक एनएबीएल के मानक के अनुसार विकसित हो जाना चाहिए था. सरकार ने उस वक्त कहा था कि जब तक एक्रीडिएशन नहीं मिलता है, तब तक इसी लैब में काम चलाते रहना है, एनएबीएल के मानकों के अनुसार लैब के अपग्रेड नहीं होने की वजह से इसकी औपबंधिक मान्यता साल 2020 के दिसंबर महीने में रद्द कर दी गई थी.
आम लोग भी करा सकेंगे जांच
आम लोग भी अपने प्रोडक्ट की जांच इस लैब से कुछ निर्धारित शुल्क का भुगतान कर करा सकेंगे. इसकी व्यवस्था भी की जाएगी. इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी. वर्तमान में एफएसएसएआई लाइसेंस लेने के लिए लोगों को प्राइवेट लैब से अपने प्रोडक्ट की जांच रिपोर्ट देने की बाध्यता है.
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