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श्रीकांत त्यागी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले महीने नोएडा में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी को गुरुवार को जमानत दे दी।

त्यागी को नौ अगस्त को नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था. उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला का शील भंग करना और हमला), 447 (आपराधिक अतिचार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने बाद में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की, जब पुरुषों के एक समूह, कथित तौर पर उसके समर्थकों ने, महिला शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हाउसिंग सोसाइटी में घुस गए।

त्यागी पर कथित तौर पर “डराने” के प्रयास में अपने वाहनों पर यूपी सरकार के स्टिकर का उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया था, और उनके खिलाफ प्रतिरूपण का मामला भी दर्ज किया गया था।

त्यागी को एक स्थानीय अदालत ने तीन मामलों में जमानत दी थी लेकिन गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित मामले में इसे खारिज कर दिया गया था।

त्यागी ने तब उच्च न्यायालय का रुख किया था।