रियल एस्टेट प्रमोटरों के लिए 23 से 30 सितंबर तक छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के कार्यालय में प्रशिक्षण सह-कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की रजिस्ट्रार डॉ. अनुप्रिया मिश्रा ने बताया कि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पंजीयन के लिए प्रमोटरों को प्रोजेक्ट के संबंध में ऑनलाईन आवदेन करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन आवेदन करने के बाद प्रमोटरों को प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी में दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टेशन प्रक्रिया (एसओपी) में कुछ आंशिक संशोधन करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया गया है, यह रेरा के वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।
छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की रजिस्ट्रार डॉ. अनुप्रिया मिश्रा ने बताया कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के पंजीयन के संबंध में संभागवार आयोजित की जा रही प्रशिक्षण सह-कार्यशाला में प्रमोटरों को पंजीयन से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी जाएंगी। इस प्रशिक्षण सह-कार्यशाला में संबंधित संभाग के प्रमोटर्स कार्यशाला में हिस्सा ले सकेंगे।
डॉ. अनुप्रिया मिश्रा ने बताया कि रायपुर संभाग के प्रमोटर्स के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला 23 और 26 सितम्बर, बिलासपुर संभाग के लिए 27 सितम्बर, दुर्ग संभाग के लिए 28 सितम्बर, सरगुजा संभाग के लिए 29 सितम्बर और बस्तर संभाग के लिए 30 सितम्बर की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों में कार्यशाला दोपहर 3.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण कार्यालय रायपुर के सभागृह में आयोजित होगी।
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