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High Court: 26 महीने बाद जेल से बाहर आएगा बेसिक स्कूलों में फर्जी नियुक्ति का मास्टरमाइंड, कोर्ट से मिली बेल

Prayagraj News: कासगंज के सोरों थाने में तत्कालीन बीएसए ने मई 2020 में अनामिका शुक्ला नामक फर्जी शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए अनामिका शुक्ला बनकर फर्जी नौकरी कर रही सुप्रिया को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में पता चला था कि मैनपुरी के पुष्पेंद्र उर्फ गुरुजी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सुप्रिया को नौकरी दिलाई थी।

 

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने फर्जी शिक्षिकाओं की नियुक्ति के मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र को सशर्त जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत दी। फर्जी नियुक्ति का मास्टरमाइंड 26 महीने बाद जेल से बाहर आएगा।

कासगंज के सोरों थाने में तत्कालीन बीएसए ने मई 2020 में अनामिका शुक्ला नामक फर्जी शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए अनामिका शुक्ला बनकर फर्जी नौकरी कर रही सुप्रिया को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में पता चला था कि मैनपुरी के पुष्पेंद्र उर्फ गुरुजी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सुप्रिया को नौकरी दिलाई थी। बाद में पता चला कि पुष्पेंद्र फर्जी भर्ती गिरोह का मास्टरमाइंड है। उसने प्रदेश में दर्जनभर से अधिक फर्जी नियुक्तियां करा दी हैं। आरोपी पिछले 26 महीने से जेल में है।

कोर्ट में जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। याची के समर्थन में दलील दी गई कि फर्जी नियुक्ति के मुख्य सूत्रधार विभागीय कर्मचारी हैं। शिक्षिका की अवैध नियुक्ति से याची का कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने अकारण ही उसे गलत फंसाया है। सरकारी वकील ने अपराध की प्रकृति के आधार पर जमानत अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर दी।
इनपुट- शिवपूजन सिंह

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