Lok Shakti

Nationalism Always Empower People

Unnao Case: उन्नाव गैंगरेप पीड़िता पहुंची सुप्रीम कोर्ट… आपराधिक मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने का किया अनुरोध

Default Featured Image

Unnao Gang Rape Case: उन्नाव गैंगरेप केस की पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एक आरोपी के पिता की ओर से दायर केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग कोर्ट से की गई है। पीड़िता की ओर से केस का रुख मोड़ने की कोशिश के रूप में इसे पेश किया गया है।

 

उन्नाव/नई दिल्ली: उन्नाव गैंगरेप केस में पीड़िता के खिलाफ जारी नन बेलेवल वारंट का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। रेप पीड़िता ने सुपीम कोर्ट में वारंट के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इसके अलावा पीड़िता ने वारंट पर भी रोक लगाने की मांग कोर्ट से की है। दरअसल, उन्नाव रेप पीड़िता के खिलाफ गैंग रेप केस के एक आरोपी के पिता ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसी मामले में गैर जमानती वारंट कोर्ट की ओर से जारी किया गया है। भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ वर्ष 2017 में उन्नाव की लड़की के अपहरण और रेप का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में वर्ष 2019 में दिल्ली की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

गैंगरेप केस के समय पीड़िता नाबालिग थी। यह मामला पूरे देश में चर्चित हुआ था। उन्नाव की एक अदालत ने हाल में गैंगरेप मामले में एक आरोपी शुभम सिंह के पिता द्वारा दायर कथित धोखाधड़ी और जालसाजी की आपराधिक शिकायत पर पीड़िता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। शुभम के खिलाफ उन्नाव सामूहिक बलात्कार मामले में दिल्ली की एक अदालत में मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई स्थानांतरण याचिका में आरोप लगाया गया है कि पीड़ित लड़की के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बचाव में मदद के मकसद से उन्नाव की अदालत में ‘जवाबी न्यायिक कार्यवाही’ शुरू की गई है।

दोषसिद्धि और उम्रकैद के खिलाफ सेंगर की अपील दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। न्यायालय ने हाल में इस पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा था। निचली अदालत ने सेंगर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की अधिकतम सजा सुनाने का फैसला किया था और कहा था कि दोषी अपनी स्वाभाविक उम्र की आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। अदालत ने उस पर 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया था। इस मामले में पीडिता ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से भी गुहार लगाई है।

अगला लेखUnnao Accident: आगरा-लखनऊ एक्‍सप्रेस वे पर बस डिवाइडर से टकराई, 12 घायल, ड्राइवर का हाथ कटा

आसपास के शहरों की खबरें

Navbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म… पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐपलेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुकपेज लाइक करें Web Title : Hindi News from Navbharat Times, TIL Network