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अपर जिला पंचायत राज अधिकारी पद का सृजनप्रदेश के प्रत्येक जनपद हेतु किया गया सृजन

प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लिए एक-एक अपर जिला पंचायतराज अधिकारी के नए पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के आधार पर अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पदनाम से वेतन बैण्ड-2 9300-34800 रूपये एवं ग्रेड वेतन 4600 रूपये में इस पद का सृजन किया गया है।
इस संबंध में पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री मनोज कुमार सिंह की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के 63 पदों को 12 वर्ष की सेवा वाले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। नव सृजित अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के 08 पदों को 07 वर्ष की सेवा वाले सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। नव सृजित अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) के 04 पदों को 12 वर्ष की सेवा वाले पंचायत निरीक्षक (उद्योग) के पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि अपर जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) तथा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) के पद के कार्य एवं दायित्वों के निर्धारण के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों की वेतन विसंगति तथा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों के सृजन से संबंधित प्रकरणांे पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु यह पद सृजित किया गया है।