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इस्सेवाल गैंगरेप पीड़िता को दो लाख रुपये और राहत

हमारे संवाददाता

लुधियाना, 2 अगस्त

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तेजिंदर सिंह ढींडसा ने इस्सेवाल सामूहिक बलात्कार पीड़िता को दो लाख रुपये और मुआवजा दिया.

घटना 8 फरवरी 2019 को सिदवान नहर के किनारे इस्सेवाल गांव के पास हुई। अपने दोस्त के साथ कार में यात्रा कर रही पीड़िता को छह लोगों ने वाहन से बाहर खींच लिया। उन्होंने लड़की का यौन उत्पीड़न किया और बाद में पीड़िता के एक दोस्त को फिरौती के लिए फोन किया।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि पीड़िता मुआवजा योजना के तहत दो दिन पूर्व बालिका को दो लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया था. इससे पहले पीड़िता को 4 अप्रैल 2019 को 2.5 लाख रुपये की अंतरिम राहत दी गई थी.

एक स्थानीय अदालत ने 4 मार्च, 2022 को पांच आरोपियों को मौत तक आजीवन कारावास और एक किशोर को 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अदालत ने आरोपी पर 5.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए स्पष्ट किया था कि जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को भी भुगतान किया जाएगा।

“निर्भया” बलात्कार मामले का जिक्र करते हुए, जिसने लगभग एक दशक पहले देश को झकझोर दिया था, अदालत ने अपने 112 पन्नों के फैसले में कहा था कि यौन उत्पीड़न की घटनाएं अभी भी बढ़ रही हैं।