
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत एस0सी0पी0 मद (अनुदान संख्या-83) में वर्ष 2021-22 के लक्ष्यों के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त एवं निर्गत केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के द्वितीय अंश की धनराशि रूपये 45382.41 लाख के सापेक्ष मैंचिग राज्यांश की धनराशि रूपये 30254.94 लाख में से निर्गत धनराशि रूपये 13631.146 लाख के पश्चात अवशेष राज्यांश की धनराशि रूपये 16623.794 लाख की वित्तीय स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रदान की गयी है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उ प्र शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
इस संबंध में जारी शासनादेश में कहा गया है कि पात्र लाभार्थियों की संख्या, आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्याकतानुसार किया जायेगा।
तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/योजना के दिशा-निर्देशों/गाईडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।
शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अग्रतर किश्त/धनराशि का आहरण किया जायेगा।
लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो। योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि स्टेट नोडल बैंक एकाउन्ट से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अन्तरित की जायेगी।
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