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बहन अभया हत्याकांड: केरल उच्च न्यायालय ने दोषी पुजारी, नन को जमानत दी

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केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को कैथोलिक पादरी थॉमस कोट्टूर और नन सेफी को जमानत दे दी, जिन्हें सीबीआई अदालत द्वारा 19 वर्षीय बहन अभया की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसका शव एक कुएं के अंदर मिला था। 27 मार्च 1992 को कोट्टायम में एक कॉन्वेंट।

उच्च न्यायालय ने दोषियों की याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए उनकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की। न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की पीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया।

दिसंबर 2020 में तिरुवनंतपुरम की एक सीबीआई अदालत ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत आरोप लगाए गए थे। निचली अदालत ने एक अन्य कथित आरोपी फादर जोस पुथरिकायिल की आरोपमुक्त करने की याचिका को मंजूर कर लिया था।

पीड़िता और आरोपी कोट्टायम में मुख्यालय वाले कन्नाया कैथोलिक चर्च से ताल्लुक रखते थे। अपनी मृत्यु के समय, अभया कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित एक कॉलेज में प्री-डिग्री की छात्रा थी। वह पायस एक्स कॉन्वेंट हॉस्टल की एक कैदी थी, जिसमें 20 नन सहित 123 कैदी थे, जब यह घटना हुई थी।

सीबीआई के अनुसार, पायस एक्स कॉन्वेंट हॉस्टल के किचन के अंदर कोट्टूर, पुथ्रिककायिल और सेफी को आपत्तिजनक स्थिति में मिलने के बाद अभया की हत्या कर दी गई थी। इस डर से कि वह इस घटना का खुलासा कर देगी, कोट्टूर ने कथित तौर पर उसका गला घोंट दिया, जबकि सेफी ने कथित तौर पर उसे कुल्हाड़ी से मारा। दोनों ने मिलकर अभया के शव को परिसर के एक कुएं में फेंक दिया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के 49 गवाहों में से आठ मुकर गए थे। हालांकि अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अडक्का राजा नाम के एक चोर के बयान पर भरोसा किया। राजा ने कहा कि 27 मार्च 1992 की सुबह जब वह हॉस्टल में घुसे तो उन्होंने पुजारियों को देखा।

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