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Mathura Masjid: मथुरा मस्जिद में ‘गर्भगृह’ के शुद्धीकरण की अनुमति देने के लिए याचिका दाखिल

मथुरा: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद (Mathura Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Masjid Idgah Controversy) मामले में कथित रूप से मस्जिद के अंदर मौजूद केशव देव मंदिर के गर्भगृह का ‘शुद्धीकरण’ करने की अनुमति मांगने से संबंधित एक याचिका सोमवार को दीवानी अदालत में दाखिल की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील दीपक शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता दिनेश चंद्र शर्मा शाही मस्जिद ईदगाह के अंदर स्थित गर्भगृह की शुचिता की बहाली के लिए गंगा और यमुना के जल से उसका शुद्धीकरण करना चाहते हैं। वकील ने बताया कि दिनेश चंद्र शर्मा अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष हैं और उन्होंने 19 मई को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में भी ऐसी ही एक याचिका दाखिल की थी। दोनों याचिकाएं अदालत में लंबित हैं।

शर्मा के मुताबिक, दिनेश चंद्र शर्मा ने 26 फरवरी 2021 को खुद को कृष्ण भक्त बताते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में एक वाद दायर कर कहा था कि अदालत शाही मस्जिद ईदगाह को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आदेश दे, क्योंकि यह मस्जिद कथित तौर पर कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ क्षेत्र के एक हिस्से पर बनी है। इन मामलों में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट पक्षकार हैं।

गौरतलब है कि विवाद में अनेक मुकदमे दायर किए गए हैं और लगभग सभी में शाही मस्जिद ईदगाह को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की गुजारिश की गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि शाही मस्जिद ईदगाह कटरा केशव देव मंदिर की जमीन के एक हिस्से पर बनी है। कुछ मुकदमों में यह अपील भी की गई है कि अदालत अधिवक्ता आयुक्त या पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिरों की निशानियों की कथित मौजूदगी का पता लगाने का निर्देश दे।