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हाईकोर्ट : प्रतिशोध की आशंका वाले याचिकाकर्ताओं को दें सात दिन का नोटिस

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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

सौरभ मलिक

चंडीगढ़, 13 जनवरी

विधानसभा चुनाव से ठीक एक महीने पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण आपराधिक मामलों में झूठे आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ताओं को सात दिन का अग्रिम नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश चुनाव समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता में कंबल जमानत का प्रावधान नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए आसन्न चुनाव को देखते हुए न्याय के हित में अग्रिम नोटिस आदेश पारित किया जा रहा है।

लवप्रीत सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद मामला न्यायमूर्ति चितकारा के संज्ञान में लाया गया। वे राजनीतिक कारणों से गैर-जमानती अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज होने की आशंका पर पूर्ण जमानत देने के निर्देश की मांग कर रहे थे।

मामले को उठाते हुए, न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा कि सीआरपीसी में कंबल जमानत का आदेश देने का कोई प्रावधान नहीं है। “हालांकि, चूंकि आशंका राजनीतिक प्रतिशोध के कारण है और पंजाब राज्य में चुनाव नजदीक हैं, इसलिए, न्याय के हित में, यह अदालत वर्तमान याचिका का निपटारा करती है …”

विस्तार से, न्यायमूर्ति चितकारा ने जोर देकर कहा कि जांचकर्ता किसी भी प्राथमिकी के पंजीकरण के मामले में सात दिन की अग्रिम नोटिस भेजकर याचिकाकर्ता को एक अवसर प्रदान करेगा, जहां अधिकतम सजा 10 साल तक थी, और जांचकर्ता उसे गिरफ्तार करना चाहता था।

मामले से अलग होने से पहले, न्यायमूर्ति चितकारा ने स्पष्ट किया कि आदेश याचिकाकर्ता को कानूनी उपायों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा, “यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चुनाव समाप्त होने के बाद 15 दिनों की अवधि के लिए आदेश लागू रहेगा।”

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