खाते में रकम न होने के बावजूद चेक जारी करने पर विशेष अदालत ने आरोपी को 5 लाख रुपये के जुर्माने और छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा होने पर यह पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा।
यह आदेश विशेष न्यायाधीश नरेंद्र देव मिश्र में परिवादी प्रवीण कुमार तिवारी के अधिवक्ता संदीप मिश्र तथा आरोपित सभाजीत पाल के अधिवक्ता के तर्कों को सुन कर दिया है। प्रवीण कुमार तिवारी की दुकान जीरो रोड इलाहाबाद इलाके में है। संत रविदास नगर भदोही के व्यापारी सभाजीत पाल पर आरोप है कि वह प्रवीण की दुकान से रेडीमेड गारमेंट थोक भाव में ले जाकर अपनी दुकान चला रहा था।
उसने 3,81799 रुपये के कपड़े खरीदे और इतने ही रुपये का एक चेक 10 नवंबर 2014 बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया। बैंक में जमा करने पर खाते में रकम ने होने के कारण चेक डिसआनर हो गया। इसके पश्चात प्रवीण ने सभाजीत पाल को नोटिस भेजा, जब इसके बावजूद पैसा नहीं दिया तो अदालत में मुकदमा कर दिया।
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