Night curfew in UP: मुरादाबाद में धारा 144 के बाद अब नाइट कर्फ्यू, 16 अप्रैल तक रात 10 से सुबह 6 बे तक बाहर निकलने पर पाबंदी

मुरादाबादउत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए एक के बाद एक जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है। कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी और प्रयागराज के बाद अब मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इससे पहले प्रशासन ने यहां धारा 144 लागू कर दी थी।यूपी में एक तरफ यूपी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद प्रशासन ने जिले में 5 मई तक धारा 144 लागू की गई है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।कोविड प्रबंधन के लिए अफसरों की तैनातीइधर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ सहित 13 जिलों में एक-एक विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों की अलग से तैनाती की गई है। ये अफसर जिला प्रशासन की कोविड प्रबंधन में मदद करेंगे। इन अफसरों की तैनाती उन जिलों में की गई है, जहां कोविड के केस ज्यादा हैं।मुरादाबाद में नगर विकास के विशेष सचिव की तैनातीकानपुर नगर में मंडी परिषद के निदेशक अंजनी कुमार सिंह, प्रयागराज में सूडा के अपर निदेशक आलोक सिंह, गाजियाबाद में ग्रेटर नोएडा के एसीईओ अमनदीप हुली और नोएडा में यमुना अथारिटी के एसीईओ रवींद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। वाराणसी में बीडा के एसीईओ संदीप कुमार, मेरठ में प्रवीण मिश्र, गोरखपुर में गीडा के एसीईओ पवन अग्रवाल, आगरा में अरविंद कुमार चौहान, बरेली में उच्च शिक्षा के विशेष सचिव मनोज कुमार, झांसी में विशेष सचिव गृह अनिल कुमार सिंह और मुरादाबाद में नगर विकास के विशेष सचिव इंद्रमणि त्रिपाठी को तैनाती दी गई है। ये सभी अफसर आवंटित जिलों में 15 दिन रुकेंगे और वहां कोविड से जुड़ी व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे।आवश्यक वस्तुएं लाने और ले जाने की छूटलखनऊ के डीएम ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान में आवश्यक वस्तुएं (फल,सब्जी,दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा) लाने व ले जाने की छूट होगी।नाइट शिफ्ट वालों को छूटनाइट शिफ्ट के सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों, आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी रात में घर से ऑफिस व ऑफिस से घर आ-जा सकेंगे।यात्रा करने वालों को छूटरेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ-जा सकेंगे। मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सुबह 6 से रात 9 बजे तक लोग कोविड प्रोटोकॉल के साथ कामकाज कर सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में कर्फ्यू नहीं लागू होगा।इन पर नहीं कोई रोकलखनऊ में कोविड 19 संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा तत्काल प्रभाव से दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों पर कोई पाबंदी नहीं लागू की गई है।शिक्षण संस्थानों के लिए लागू किए गए नियमवहीं सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी प्रबंधीय विद्यालय, महाविद्यालय एवम् शैक्षणिक संस्थान एवम् कोचिंग संस्थान बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। परन्तु मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं / प्रैक्टिकल कोविड 19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे।ये प्रतिबंध भी लागू15 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद।ऑन लाइन क्लासेज भी बंद रहेंगी।लखनऊ में एलडीए संचालित पार्क सुबह 7 से 10 व शाम को 4 से 8 सिर्फ मॉर्निंग वॉकर्स के लिए खोले जाएंगे।पार्क में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा व सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी होगी।65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से छोटे बच्चों का पार्क में प्रवेश प्रतिबंधितलेकिन परीक्षाएं होती रहेंगी।मान्यता प्राप्त संस्थानों जिनमें प्रयोगात्मक व अन्य परीक्षाएं चल रही हैं, उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए संचालित करवाया जा सकेगा।