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सभी स्कूल कॉलेज बंद, रात नौ बजे के बाद घर से निकलने पर रोक

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वाराणसी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। अगले एक सप्ताह के लिए सभी स्कूल, कालेज और महाविद्यालय बंद कर दिए गए हैं। रात नौ बजे के बाद घर से निकलने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। घाटों पर होने वाली आरती में अब आमलोग शामिल नहीं हो पाएंगे। राजनीतिक, सामाजिक और अन्य कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश आठ अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा।जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि बृृहस्पतिवार की रात 9 बजे से सुबह तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। सुबह का समय अधिकारियों के साथ बैठक कर तय किया जाएगा। चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी। पार्क और स्टेडियम भी दिन में बंद
जिलाधिकारी ने बताया कि सभी पार्क, स्टेडियम को भी दिन में बंद कराया जा रहा है। सुबह और शाम कुछ घंटे के लिए इन्हें खोला जाएगा और उसमें प्रवेश के लिए शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा। डीएम ने बताया कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से फीडबैक लेकर विस्तृत आदेश बृहस्पतिवार को जारी किया जाएगा। यह आदेश आठ अप्रैल से अगले एक सप्ताह तक प्रभावी रहेगा।सामाजिक और धार्मिक आयोजनों को ही अनुमतिनए नियमों के तहत पारिवारिक, सामाजिक और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों में केवल पांच लोगों को अनुमति दी जाएगी। राजनीतिक और अन्य सभी तरह के कार्यक्रम में केवल पांच लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। घाटों पर आरतियां सूक्ष्म रूप से की जाएंगी और इनमें जन सामान्य प्रतिभाग नहीं करेंगे।आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंध से रियायत
रात्रि कर्फ्यू में दूध, सब्जी मंडी, दवा की दुकानों के लिए रियायत रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से आने वाले यात्रियों के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। आवश्यक कार्य से आने वालों को भी रियायत दी जाएगी। रात्रि शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी और मालवाहक गाड़ियों को भी प्रतिबंध से छूट होगी। यात्रियों को टिकट और कर्मचारियों को संस्थान का आईकार्ड साथ में रखना होगा।

वाराणसी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। अगले एक सप्ताह के लिए सभी स्कूल, कालेज और महाविद्यालय बंद कर दिए गए हैं। रात नौ बजे के बाद घर से निकलने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। घाटों पर होने वाली आरती में अब आमलोग शामिल नहीं हो पाएंगे। राजनीतिक, सामाजिक और अन्य कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश आठ अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि बृृहस्पतिवार की रात 9 बजे से सुबह तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। सुबह का समय अधिकारियों के साथ बैठक कर तय किया जाएगा। चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी।

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